अहमदाबाद। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। एनकाउंटर केस में कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के तीनों अधिकारी तरुण बारोट, अंजु चौधरी और गिरिश सिंघल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तीनों अधिकारियों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इशरत जहां, लश्कर ए तैयबा की आंतकी थी। कोर्ट ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता यही कारण है कि तीनों अधिकारियों को बरी किया जाता है।
वहीं अधिकारियों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी जी एल सिंघल, तरुण बारोट व अनाजों चौधरी ने आईबी से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई की। इन अधिकारियों ने वैसा ही किया जैसा करना चाहिए था।
बता दें कि इशरत जहां व उसके तीन साथी जावेद शेख, अमजद अली व जीशान जौहर को क्राइम ब्रांच ने जून 2004 में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इस एनकाउंटर के बाद गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक पी पी पांडे पूर्व आईपीएस और क्राइम ब्रांच के हेड डी जी बंजारा और पुलिस उपाध्यक्ष एनके अमीन को भी आरोपी बनाया गया था। इन तीनों को कोर्ट पहले ही बरी कर चुका है।
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