आईटी डिपार्टमेंट ने 31 मार्च तक आधर से पैन लिंक करने कि डेडलाइन फिक्स की है। ऐसा नही करने पर आपका पैन बेकार हो जाएगा । इसके साथ ही आपको अधिकतम 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है । डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर जुर्माना से बचना है तो 31 मार्च के पहले अपने आधर को पैन से लिंक करा लें।
ई- फाइलिंग वेबसाइट के जरिए पैन और आधार लिंक करने के स्टेप्स
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट
- आधार कार्ड में दिया गया नाम,पैन नंबर और आधर नंबर एंटर करें
- आधर कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्कावयर टिक करें
- अब कैप्चा कोर्ड एंटर करें
- अब लिंक आधार पर किल्क करें
कैसे जानें कौन सा नंबर लिंक है
आधार से लिंक मोबाइल नंबर अगर आपने बदल दिया है या फिर आपको याद नहीं है कि आपका कौन सा नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन वेबसाइट UIDAI से आप वो नंबर पता कर सकते हैं जो आधार नंबर से लिंक है.
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