नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यास बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशधारकों की जमा राशि पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की सिफारिश की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में पूर्वाह्न जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में बोर्ड की 228 वीं बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंशधारकों के लिए जमा राशि पर 8.50 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की सिफारिश की है। बैठक में मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और सदस्य सचिव सुनील बर्थवाल तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भी मौजूद थे।
ईपीएफ की ब्याज दर की अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करेगी। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ की ब्याज दरें 8.65 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी थी। इससे पहले कोविड महामारी के कारण ईपीएफओ की ब्याज दरों में कटौती की आशंका जताई जा रही थी। ईपीएफओ के इस फैसले से तकरीबन छह करोड़ अंशधारकों को लाभ मिलेगा।
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