लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बढ़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने जुलूस, धरना प्रदर्शन समेत सभी प्रकार के सर्वजनिक कार्यक्रमों पर तत्काल प्रभाव से पूर्णता रोक लगा दिया है।
लखनऊ के जिलाधिकार अभिषेक प्रकाश की तरफ जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशों तक प्रस्तावित समस्त प्रकार की रेन डांस पार्टीज, मुक्त संगम नृत्य आयोजन तथा सम प्रकृति के आयोजन, पार्टीज प्रतिबंधित किए जाते हैं। पूर्व में ऐसे किसी भी पार्टी के आयोजन के लिए दिए गए समस्त प्रकार की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।
इसके अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक जनपद लखनऊ में किसी भी आयोजन, जुलूस अथवा कार्यक्रम जिसमें जन-समुदाय का एकत्र होना प्रतावित अथवा संभावित हो, की अनुमति सक्षम स्तर से इस आशाय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करनी आवश्यक होगी कि आयोजक द्वारा शासनादेश सं0-584/2021-सीएक्स-3 दिनांक 23-03-2021 में निर्गत समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
साथ ही तथा आयोजक द्वारा सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा प्रतिभाग ना किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
तदनुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक आयोजन का प्रबंधन, होस्टिंग अथवा प्रतिभाग महामारी अधिनियम 1897 यथा संशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2020, आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
Copyright @ 2020 All Right Reserved | Powred by Softfix Technologies OPC Pvt. Ltd