लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है। चुनाव के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खबरे को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। प्रत्याशी के नामांकन, प्रचार, मतदान से लेकर मतगणना और विजय जुलूस आदि तक के लिए निर्वाचन आयोग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई है।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव तो संक्रमित व्यक्ति भी लड़ सकेंगे, लेकिन सिर्फ पांच समर्थकों के साथ प्रचार की बाध्यता सभी के लिए होगी। वहीं, कोई मतदाता संक्रमित होगा तो पीठासीन अधिकारी पीपीई किट पहनकर मतदान कराएंगे। विदा होता दिख रहा कोरोना संक्रमण फिर तेजी पकडऩे लगा है, जिससे कि पंचायत चुनाव के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है।
इसे देखते हुए सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के आधार पर ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को फेस मास्क लगाना आनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप का उपयोग भी करना होगा।
सभी मतदान केंद्रो को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की ओर से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव में लगाए गए प्रत्येक कार्मिक को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। हर स्थल और मतदान केंद्र को उपयोग से पहले सैनिटाइज कराना होगा। थर्मल स्कैनिंग आदि की व्यवस्था की जाएगी और सभी को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
इन सभी व्यवस्थाओं को कराने और उनकी निगरानी के लिए सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। इसी तरह विकासखंड स्तर पर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित डॉक्टर को नोडल अधिकारी बनाना होगा।
कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से करना होगा पालन- यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए गए हैं। जारी एसओपी के अनुसार सभी मतदान स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पान-गुटखा खाना और मदक पदार्थों का सेवन करना दंडनीय होगा। कोविड-19 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी मतदान स्थलों पर शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति- राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया जाए। विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चिकित्सक को नियुक्त किया जाए। कोविड-19 से बचाव के लिए सभी प्रबंध इन नोडल अधिकारियों के निर्देशन में किए जाएंगे।
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